लाहौर (पाकिस्तान)। मुंबई पर हुए 26/11 के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना जकीउर रहमान लखवी को रावलपिंडी की अदियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। सूत्रों ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो टीवी को बताया कि लाहौर हाईकोर्ट द्वारा लखवी की हिरासत को गैरकानूनी करार देने के बाद गुरुवार देर रात उसे रिहा कर दिया गया। हालांकि, अदियाला जेल प्रशासन की ओर से उसकी रिहाई से जुड़ी कोई सूचना मीडिया को नहीं दी गई। उधर, जियो टीवी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जमात-उद दावा के कुछ सदस्य लखवी को लेने के लिए जेल पहुंचे थे। यहां से उसे अज्ञात लोकेशन पर ले जाया गया। उधर, फ्रांस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकीउर रहमान लखवी की रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर है। उधर, भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तानी विदेश सचिव से मिलकर लखवी की रिहाई को लेकर कड़ा विरोध जताया। गौरतलब है कि लखवी ने अपनी हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए लाहौर उच्च न्यायालय में अपील की थी। गुरुवार(१० अप्रैल) को लाहौर हाईकोर्ट ने चौथी बार लखवी की हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए तत्काल रिहाई के आदेश दिए थे। उसके वकीलों की दलील थी कि कोर्ट द्वारा उसकी रिहाई के आदेश के बावजूद उसे बार-बार हिरासत में लिया जा रहा है। लखवी को 10-10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। पिछले महीने भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लखवी की हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई के आदेश दिए थे।