नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है| कार्ति ने हाईकोर्ट में दायर पिटीशन में कहा था कि 9 मार्च को सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर सकता है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई। बता दें कि सीबीआई ने कार्ति को 28 फरवरी की सुबह चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया था। कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया के एफआईपीबी क्लीयरेंस के लिए करीब 6.5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है।
इस मामले में कोर्ट अब 20 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कार्ति की याचिका पर केंद्र सरकार और ईडी से जवाब मांगा है।कार्ति चिदंबरम के ईडी समन मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। तब कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद कार्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में समन रद्द करने के लिए पिटीशन दायर की। एडिशनल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन का विरोध करते हुए कहा था कि कोर्ट के सामने अभी ऐसी ही 50 याचिकाएं पेंडिंग हैं। जिसके बाद कार्ति की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन में कार्ति ने कहा था कि एफआईआर में जिन मामलों का जिक्र है, उसके अलावा भी अन्य मामलों की जांच की जा रही है। ईडी को ऐसे मामलों की जांच का अधिकार नहीं है।