तीस हजारी हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, वकीलों पर नहीं होगी कार्रवाई

रिपोर्ट: साभार

तीस हजारी कोर्ट में शनिवार को हुई हिंसा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से दिल्ली पुलिस को बड़ा झटका लगा है| दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात कही है. गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण के आवेदन पर हाईकोर्ट ने कहा कि 3 नवंबर का आदेश पूरी तरह स्पष्ट है| आदेश को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है. दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की अर्जी पर सुनवाई खत्म हो चुकी है. कोर्ट ने पुलिस की दूसरी अर्जी भी खारिज की, जिसमें पुलिस ने साकेत कोर्ट की घटना पर एफआईआर दर्ज करने की इजाजत मांगी थी.

इस तरह से हाईकोर्ट ने केन्द्र की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उसने तीन नवम्बर को दिए गए उसके आदेश का स्पष्टीकरण मांगते हुए उस पर पुनर्विचार विचार की मांग की थी. उधर, वकीलों की ओर से मीडिया रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाने की मांग की गई जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया. सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने न्‍यायालय से कहा कि हम कानून व्‍यवस्‍था और शांति चाहते हैं, जबकि वकीलों की तरफ से कहा गया कि दिल्‍ली पुलिसकर्मी कल आईटीओ पर नारेबाजी कर रहे थे. पुलिस की तरफ से भड़काऊ बयान दिया गया और कोर्ट इस पर संज्ञान ले. दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय में गृह मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई के दौरान वकीलों की तरफ से दिल्‍ली पुल‍िस से कहा गया कि फायरिंग में अब तक क्‍या कार्रवाई हुई? 


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