पटना: कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद अब एक अप्रैल यानि आज से बिहार के किसी भी स्टेट हाइवे और जिला सड़कों पर बने पुलों पर टैक्स की वसूली नही होगी। इससे पहले राज्य सरकार 54 पुलों पर टोल टैक्स वसूल रही थी जिससे 37.66 करोड़ रुपये की टैक्स की उगाही होती थी| आज के बाद से किसी पुल पर अगर टैक्स की वसूली होगी तो उसे अवैध मानते हुए इस काम में जुटे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पथ निर्माण मंत्री नन्द किशोर यादव ने विधानमंडल सत्र के दौरान इस निर्णय की घोषणा की थी| उन्होंने कहा कि नागरिकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए टोल टैक्स हटाने का फैसला लिया गया| यह निर्णय नेशनल हाईवे पर लागू नहीं होगा क्योंकि वह केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं।
बता दें कि टैक्स वसूलने का काम पुल निगम निर्माण द्वारा किया जाता है। इसमें पुराने पुलों के साथ नए पुलों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए हर साल पुल की नीलामी की जाती और सबसे अधिक नीलामी लगाने वाले को टेंडर मिलता है। इस प्रक्रिया में 100 से अधिक पुलों को शामिल किया जाता है लेकिन बहुत से पुलों की नीलामी नहीं हो पाती है।