लॉकडाउन-4 : आवश्यक गतिविधियों को छोड़ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन पर पुर्णतः पाबंदी

रिपोर्ट: रमेश पाण्डेय

कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन का चौथा चरण (लॉकडाउन-4)  31 मई तक लागू कर दिया गया है| लॉकडाउन-4 को लेकर जारी गाइडलाइंस के मुताबिक़ पूरे भारत में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के आवागमन पर पाबंदी रहेगी, जबकि दिन में लोगों की आवाजाही एवं अंतर-राज्यीय परिवहन के परिचालन  की अनुमति दी गई है| हालांकि, सभी सार्वजनिक समारोह, स्कूल, मॉल और रेस्त्रां बंद रहेंगे, साथ ही उड़ानें और मेट्रो सेवाएं निलंबित रहेंगी|

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन-4 के सन्दर्भ में गाइडलाइंस जारी कर 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, एक से ज्यादा बीमारी से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे लॉकडाउन-4 के दौरान घर पर ही रहने का निर्देश निर्गत किया है| वही लॉकडाउन-4 से ठीक पहले प्रधानमन्त्री और  सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई विडियो कांफ्रेंसिंग में राज्यों द्वारा की गई मांग को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को लाल, हरे और नारंगी ज़ोन को स्वयं निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी है| एयर एम्बुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर रोक लगी रहेगी| मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज मई अंत तक बंद रहेंगे| होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम समेत सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे| यात्री वाहन और बसों की अंतर-राज्यीय आवाजाही को राज्यों की सहमति से अनुमति दी जाएगी| कंटेनमेंट ज़ोन की दुकानें और मॉल को छोड़कर, सभी दुकानों को निर्धारित समय के लिए सोमवार से खोलने की अनुमति दी जाएगी| स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन किया जाए| दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी| और एक समय में पांच से ज्यादा लोगों को दुकान में जाने की अनुमति नहीं होगी|


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