राजस्थान सूचना आयोग ने कहा है कि भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के बारे में जानकारी को तृतीय पक्षकारों की सूचना बताकर, सूचना का अधिकार कानून के तहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। आयोग ने यह आदेश राज्य में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाने की व्यवस्था के तहत दिया है।
राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने कहा कि इससे चयनित अभ्यर्थियों की निजता भंग नहीं होती। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता के लिए अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक स्वैच्छिक रूप से सार्वजनिक करने चाहिए। सूचना आयुक्त शर्मा ने बीते दिनों अरुण जोशी की द्वितीय अपील का निस्तारण करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग को फिलहाल प्रक्रियाधीन और भविष्य में आयोजित सभी परीक्षाओं में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची राज्य सरकार को भेजने के साथ ही इन अभ्यर्थियों के लिखित एवं साक्षात्कार के अन्तिम प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं।
जोशी ने फरवरी 2016 में सहायक अभियंता भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिखित और साक्षात्कार के प्राप्तांकों की सूचना चाही थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने यह कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया कि यह सूचना तृतीय पक्षकारों की व्यक्तिगत सूचना है जिसे दिए जाने से अन्य अभ्यर्थियों की निजता भंग होगी। राज्य सूचना आयोग ने अपने फैसले में आरपीएससी के इस तर्क को नहीं माना।