उन्नाव रेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही उनपर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है| सजा ऐलान के वक्त कुलदीप सेंगर जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे| कोर्ट ने सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया| दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने 16 दिसंबर को सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था जिसके अगले ही दिन 17 दिसंबर को सजा पर बहस की गई थी. सुनवाई के क्रम में अदालत ने उन्नाव रेप कांड को जघन्य साजिश, हत्या और दुर्घटनाओं से भरा हुआ बताया था|
गौरतलब है कि उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से 4 जून 2017 को नौकरी मांगने 17 वर्षीय किशोरी शशि नाम की महिला के साथ पहुंची थी जिसके बाद किशोरी ने यह खुलासा किया कि विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया है| दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आने के बाद विधायक सेंगर के भाई अतुल ने पीड़िता के पिता को बेरहमी से पिटाई करने के बाद झूठे मुकदमे में फंसा कर थाने भिजवा दिया जहां उनकी हत्या कर दी गई| इसके बाद विधायक और उसके भाई अतुल ने जेल में रहते हुए भी पीड़िता के परिजनों के खिलाफ तरह-तरह की साजिश रहते रहें| 28 जुलाई 2019 को पीड़िता अपने चाचा, चाची और वकील के साथ केस के सिलसिले में कार से जा रही पीड़िता के वाहन को एक ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे पीड़िता के परिजनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए| इस मामले में सेंगर पर हत्या, हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी के लिए मामला दर्ज कर विधायक एवं उनके भाई सहित कुल 10 लोगों को नामजद किया गया|