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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 35ए की वैधता को चुनौती देने वाली अपील तथा एक लंबित याचिका को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया है. जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी संबंधी प्रावधान पर उच्चतम न्यायालय ने कहा : अगर अनुच्छेद 35ए अधिकारातीत है तो इस बारे में एक संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने के बारे में तीन न्यायाधीशों की पीठ फैसला कर सकती है. जम्मू कश्मीर सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि अनुच्छेद 35ए का मुद्दा उच्च न्यायालय के वर्ष 2002 में दिए गए फैसले से ' 'प्रथम दृष्टया हल हो गया था. '