उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमेशा स्वैच्छिक रूप से एनडीआरएफ में दान दिया जा सकता है और इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोई स्थायी रोक नहीं है। इस पीठ में न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह भी शामिल थे।
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की याचिका पर जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दे सकते| ये दोनों अलग-अलग फंड हैं| कोई व्यक्ति एनडीआरएफ में दान देना देना चाहे तो उस पर पाबंदी नहीं है| नई आपदा राहत योजना की भी जरूरत नहीं है|
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 28 मार्च को आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम केयर्स) कोष की स्थापना की थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 की वजह से उत्पन्न मौजूदा परिस्थिति से निपटना और प्रभावितों को राहत पहुंचाना था। इस कोष के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष बनाए गए हैं और रक्षामंत्री, गृहमंत्री और वित्तमंत्री पदेन न्यासी हैं।
पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा इस फैसले से राहुल गांधी के ओछे मंसूबों को धक्का लगा है| कांग्रेस और उससे सहयोगियों की ओछी हरकतों के बावजूद सच्चाई की जीत हुई है| जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, 'पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है| यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद सच्चाई दिखती है|
वही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केरल के वायनाड से कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए| उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के द्वारा प्रायोजित साजिश का पर्दाफाश किया है| सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएम केयर्स फंड पर मुहर लगाई है| राहुल गांधी ने पहले दिन से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की है| उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड से अब तक कोरोना की लड़ाई में 3100 करोड़ रुपये की मदद की गई है|