पटना : जिलाधिकारी कुमार रवि ने पाॅलीथीन के विकल्प के लिए जीविका के द्वारा निर्मित जूट का बैग, काॅटन बैग एवं पेपर बैग के विक्रय केन्द्र का उद्घाटन हिन्दी भवन (पटना समाहरणालय) में किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पूरे पटना में प्लास्टिक वैन को देखते हुए जीविका दीदीयों द्वारा इसे एक नये अवसर में देखते हुए, हिन्दी भवन, पटना के परिसर में दानापुर जीविका दीदीयों द्वारा निर्मित जूट एवं कपडे़ का थैला का विक्रय केन्द्र खोला गया है। इसे दानापुर प्रखंड के जीविका दीदीयों द्वारा चलाया जा रहा है। महिलाएँ अपने घरों में भी कपड़े का थैला तैयार कर इसे बेच रही है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इस मौके पर जिलाधिकारी ने इसे काफी सराहा व इसे और भी बेहतर बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपष्टि प्रबंधन उपविधि-2018 का गठन किया गया है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-421 एवं 422 के अंतर्गत बनाये गये उपविधि के तहत जब्ती जुर्माना अपराध शमन की कार्रवाई दिनांक 23.12.2018 से किया जायेगा। इसके लिए छापेमारी दल का गठन किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकायों को छापेमारी दल का उपयोग एवं अर्थिक दंड वसूली निमित पर्ची छपवाने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्लास्टिक बैन को सफल बनाने के लिए जिला स्तरीय समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति का गठन निम्नप्रकार किया गया हैः-
जिला पदाधिकारी, पटना - अध्यक्ष
मेयर, पटना नगर निगम, पटना - सदस्य
नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना - सदस्य सचिव
सभापति, नगर परिषद, दानापुर निजामत,
नगर परिषद फुलवारीशरीफ, फतुहाॅ, मसौढ़ी - सदस्य
अध्यक्ष, नगर पंचायत, नौबतपुर - सदस्य
कार्यपालक पदाधिकारी नूतन राजधानी अंचल,
बांकीपुर अंचल, कंकड़बाग अंचल, पटना सिटी
अंचल, नगर परिषद, दानापुर निजामत, फुलवारीशरीफ,
फतुहाॅ, मसौढ़ी, नगर पंचायत, नौबतपुर - सदस्य
कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, पटना। - सदस्य
सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना- मनोनित सदस्य
फादर राॅबर्ट एथिकल, निदेशक, तरूमित्र (सिविल सोसाईटी
प्रतिनिधि), पटना। - मनोनित सदस्य
शहरी विकास से संबंधित प्रतिनिधि - मनोनित सदस्य
नागरिक कोटि के प्रतिनिधि, पटना - मनोनित सदस्य
जिलाधिकारी ने बताया कि दिनांक 23.12.2018 से नियम का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी जो इस प्रकार हैः- मोटाई और आकार का विचार किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण, व्यवसाय, भंडारण विक्रय करने पर पहली बार-2000 रुपये, द्वितीय बार-3000 रुपये तथा प्रत्येक बार दुहराए जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना किया जायेगा। वणिज्यक उपयोगकत्र्ता प्रथम बार-1500 रुपये, द्वितीय बार-2500 रुपये तथा प्रत्येक बार दुहराए जाने पर 3500 रुपये जुर्माना किया जायेगा। घरेलू उपयोगकत्र्ता प्रथम बार-100 रुपये, द्वितीय बार-200 रुपये तथा प्रत्येक बार दुहराए जाने पर 500 रुपये जुर्माना किया जायेगा। मल्टीलेयर पैंकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बने कवर, जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधनों के अनुसार विनिर्मित लेबल या मार्क नहीं किए गए हों, में वस्तुओं का उपयोग, बिक्रय या उसे उपलब्ध कराने पर प्रथम बार-2000 रुपये, द्वितीय बार-3000 रुपये तथा प्रत्येक बार दुहराए जाने पर 5000 रुपये जुर्माना किया जायेगा। प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर प्रथम बार-2000 रुपये, द्वितीय बार-3000 रुपये तथा प्रत्येक बार दुहराए जाने पर 5000 रुपये जुर्माना किया जायेगा। सार्वजनिक स्थानों, पार्क, नाला पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों में प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाने पर प्रथम बार-1000 रुपये, द्वितीय बार-1500 रुपये तथा प्रत्येक बार दुहराए जाने पर 2000 रुपये जुर्माना किया जायेगा। इस अवसर पर जिलाधिकरी कुमार रवि के साथ उप विकास आयुक्त डाॅ0 आदित्य प्रकाश, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर जीविका राजीव कुमार सिंह, जीविका जिला परियोजना प्रबंधक संतोष कुमार सहित जीविका की दीदीयाँ उपस्थित थी।