भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को पांच साल कैद की सजा के साथ ही 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है| यामीन खिलाफ 2018 में रिश्वत की जांच शुरू हुई थी। यामीन पर एक निजी कंपनी के जरिए 10 लाख डॉलर सरकारी धन प्राप्त करने का आरोप है| यह धन होटल के विकास के लिए द्वीपों को पट्टों पर देने के सौदे के तहत प्राप्त किया गया| पांच सदस्यों वाले क्रिमिनल कोर्ट ने यामिन को यह सजा सुनाई है|
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि महाअभियोजक कार्यालय ने मालदीव पुलिस सर्विस के एक बयान के बाद पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ धनशोधन और गबन व जांच को गुमराह करने के लिए झूठे बयान देने का आरोप लगाया| इस साल फरवरी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के गवाहों को प्रभावित करने के आरोप में यामीन को गिरफ्तार किया गया था। यामीन ने अपने पांच साल के कार्यकाल में विरोधियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए कई विरोधियों को जेल भिजवा दिया। पिछले साल वे मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से चुनाव हार गए थे।