बढ़ते प्रदुषण और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़नेवाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश के अंदर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। व्यापारियों ने सरकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक के पाबंदी पर पिछले साल अधिसूचना जारी की थी। कानून का उल्लंघन करने वालों को अधिकतम 25 हजार रुपए जुर्माना देने के अलावा जेल भी जाना पड़ सकता है। उल्लंघन करने पर प्लास्टिक निर्माता और इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान है। इसमें 5 हजार से 25 हजार तक जुर्माने के साथ तीन महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। यही नहीं प्लास्टिक के उत्पादन को रोकने के लिए प्लास्टिक के कारखानों पर भी कार्रवाई की जाएगी
महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री राम कदम ने कहा- प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी कुछ वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। । मंत्री के मुताबिक- प्लास्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक थैलियां, प्लेट्स, गिलास, गुटखे के पाउच, बैनर, पोस्टर सहित ऐसी तमाम वस्तुएं हैं जिन्हें बंद करना जरुरी है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में रोज 1800 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है|