पटना : बिहार विधानसभा याचिका समिति के सभापति डॉ प्रेम कुमार ने एनडीए सरकार को किसानों की सबसे बड़ी हितैसी बताया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार किसानों के हर सुख दुख में हर कदम पर हमेशा किसानों के साथ पूरी दृढ़ता से खड़ी रही है। आपदा की प्रत्येक स्थिति में सरकार किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करती आई है। अभी हाल ही में बिहार के पटना, वैशाली,भोजपुर ,बक्सर,अरवल,पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी,शेखपुरा, लखीसराय,खगड़िया,मधेपुरा,सहरसा,पूर्णियाँ,अररिया और कटिहार सहित कुल 16 जिलों के 141 प्रखंडों में किसानों को यास तूफान से फसल की क्षति हुई थी । इसके लिए आपदा कृषकों के सिंचित खेत में हुई फसल क्षति के लिए प्रति हेक्टेयर ₹13,500 प्रति हेक्टेयर और असिंचित खेत की फसल नष्ट होने पर प्रति हेक्टेयर ₹6800 की दर से अनुदान की राशि बिहार सरकार देगी । वहीं बहुवर्षीय फसल जैसे आम लीची आदि की फसल नष्ट होने पर ₹18000 (हजार )प्रति हेक्टेयर मुआवजे का न्यूनतम भुगतान होगा । राज्य के 16 जिलों मे 73,085 हेक्टेयर भूमि के फसल नष्ट यास तूफान से हुये। जिस में दलहन ,सब्जी, आम, लीची, केला ,मक्का आदि की फसल लगी हुई थी। सरकार सभी प्रभावित किसानों को फसल क्षति सहाय्य अनुदान उपलब्ध कराएगी। सरकार के आर्थिक सहायता से राज्यों के किसानों की माली हालत में सुधार होगा तथा किसान खुशहाल होंगें। एन डी ए सरकार का मानना है कि किसान खुशहाल तो देश खुशहाल।
बिहार कैबिनेट के अहम फैसले
बिहार कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए, इनमें विश्वविद्यालय से जुड़े अधिनियम की मंजूरी दी गई, जिसमें मेडिकल ,इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय का स्थापना का रास्ता साफ हो गया। वैसे बिहार कैबिनेट ने कल 20 एजेंडा पर अपनी सहमति की मुहर लगाई है। बिहार सरकार ने बिहार कैबिनेट द्वारा पारित इन नियमों को मानसून सत्र में बिहार विधानमंडल से पास कर कराएगा। अब नए अधिनियम के तहत राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री तीनों विश्वविद्यालय के चांसलर होंगे। अब चांसलर की शक्ति मुख्यमंत्री के पास होगी। मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों में बिजली आपूर्ति हेतु अलग से केवल युक्त तार एवं ट्रांसफार्मर लगाने की व्यवस्था ताकि निर्वाध अस्पतालों को बिजली मिले एवं ऑक्सीजन उत्पादन में कोई रुकावट पैदा ना हो,साथ साथ बी डी ओ और डीडीसी को पंचायती राज की योजनाओं से मुक्त करना एवं उनके स्थान पर नए पदाधिकारियों की व्यवस्था देना, पंचायती राज में विकास के काम को गति देगा।बिहार कैबिनेट एक और अहम फैसला जिसमें एक से 4 माह तक सजा वाले कैदी होंगे रिहा के फैसले। मामूली मामले में सजायफ्ता कैदियों को लाभ मिलेगा। कुल मिला के कल बिहार कैबिनेट के फैसले अहम थे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो श्रेणी में अनाज लाभुकों को
प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत दो श्रेणियों में लाभुकों को माह जून 2021 में अंत्योदय परिवार को 14 किलो गेहूं, ₹2 प्रति किलो की दर से और 21 किलो चावल, ₹3 प्रति किलो की दर से कुल 35 किलो अनाज दे रही है एवं खाद्य सुरक्षा के अधीन परिवार के प्रति सदस्य को राशन कार्ड में जितने नाम है 2KG प्रति व्यक्ति गेहूं, ₹2 की दर से और 3 किलो चावल, ₹3 प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है।अंत्योदय परिवार 35 किलो अनाज लेंगे चाहे कार्ड में जितना भी नाम हो, वही खाद सुरक्षा कार्ड धारी प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से जोड़कर जितना नाम है उतने लोगों का गेहूं और चावल दोनों मिलाकर लेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह जून 2021 का प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज जिसमें 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है। देश के माननीय पीएम मोदी जी माह नवंबर तक मुफ्त 5 किलो अनाज प्रति माह 80 करोड़ जरूरतमंदों को दे रही है। जून माह का खाद्यान्न 16 जुलाई 2021 तक वितरित किया गया है। माह जून की योजना का अनाज लोग रहे हैं। अनाज का उठाव आपको जहां से भी सुविधा हो वहां से अनाज उठाव कर सकते हैं, अगर किसी भी उचित मूल्य विक्रेता उक्त अनाज को मुफ्त नहीं दे रहा है तो, अपने अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को या विभागीय टोल फ्री संख्या *18003456194* और *1967* पर शिकायत जरूर करें।
बुनियाद केंद्र का लाभ वृद्ध जनों,दिव्यांग जनों,विधवाओं को
डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य में चल रहे 101 अनुमंडलों में *बुनियाद केंद्र* एवं *बुनियाद संजीवनी सेवा* का लाभ हमारे वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगों को लेना चाहिए। इन केंद्रों पर उक्त तीनों प्रकार के लोगों को सामाजिक सुरक्षा और देखभाल समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा की जाती है। बुनियाद केंद्र एवं बुनियाद संजीवनी सेवा से- फिजियोथैरेपी सेवाएं, आधुनिक मशीन एवं व्यायाम तकनीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोगों के लिए जैसे-गठिया ,जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द ,गर्दन का दर्द, कमर का दर्द ,लकवा का निदान एवं पीड़ीत का देखभाल किया जाता है। अस्थाई रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था यहां रहती है। दिव्यांगों के लिए बोलने और सुनने संबंधी जांच, आंख की जांच एवं उचित निदान का उपाय कराया जाता है। नवजात शिशुओं के श्रवण दिव्यांगता की जांच की व्यवस्था यहां है। सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों की योजनाओं का लाभ प्राप्त कराने में यह संस्था मार्गदर्शन करती है। कृत्रिम अंग एवं सहायक संबंधी मार्गदर्शन भी संस्था देती है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को जांच के बाद चश्मा मुफ्त दिया जाता है। स्वास्थ संबंधी आपातकालीन स्थिति में लाभार्थियों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था भी रहती है। आवश्यक कानूनी एवं अन्य प्रकार के परामर्श यहां पर मुफ्त दिए जाते हैं। *मोबाइल थेरेपी वैन* से ग्राम स्तरीय सेवा की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। उपरोक्त सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी महिला पुरुष ले सकते हैं।18 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं एवं शारीरिक, मानसिक व अन्य प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित किसी भी आयु वर्ग की महिला, पुरुष एवं बच्चे ले सकते हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी आम जनता को चाहिए तो कृपया इस नंबर पर सहायता ले सकते हैं 180034 56262 पर निशुल्क बात कर अथवा जिला के सहायक निदेशक/ जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/ जिला प्रबंधक /केंद्र प्रबंधक/ सभी 101 अनुमंडल में स्थापित बुनियाद केंद्र से संपर्क कर ले सकते हैं। संकल्पित है बिहार की एनडीए सरकार जरूरतमंदों की करेंगे उपचार ।
पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडरों को फायदा
डॉ कुमार ने कहा कि पीएम स्व निधि योजना के तहत स्ट्रीट भेंडर( ठेला खोमचा वाले फुटकर दुकानदार) 10 हजार रुपये का लोन लिए हैं और उसे समय पर कर्ज वापस करते हैं तो उन्हें पुनः अगली बार ₹20 हजार रुपये का लोन 7% ब्याज की दर से मिलेगा। दूसरी बार भी समय से लोन किस्त का भुगतान करेंगे तो 50 हजार रुपये तक लोन मिलेगा, साथ ही साथ स्ट्रीट वेंडर अगर ग्राहकों के साथ डिजिटल लेन-देन करते हैं तो पीएम स्व निधि योजना के तहत ₹1200 कैशबैक की सुविधा मिलेगी यह 1200 सौ ₹ की लोन की राशि बढ़ने पर कैशबैक की राशि भी बढ़ जाएगी। समय पर लोन भुगतान करने पर 7% अनुदान राशि भी मिलेगी यानी 10 हजार ₹ के लोन पर ₹9,930 ही वेंडरों को लौटाने होंगे। इस बार कैंप में 20 जुलाई तक स्व निधि योजना का लोन स्वीकृत बैंक अधिकारी कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में 32 करोड़ का लोन बांटा जा चुका है। एक लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों का आवेदन में 44 हजार के करीब लोगों का लोन स्वीकृत हुआ है, जिसमें से 33 हजार वेंडरों को लोन की राशि खाते में बैंक द्वारा डाली जा चुकी है। राज्य के सभी स्ट्रीट वेंडरों से अपील है कि जो इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं पीएम स्व निधि योजना का लाभ लेने के लिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के जल्द से जल्द आवेदन कर योजना का लाभ लें।