चालान की बजाय ऑन स्पॉट वाहनों के जरूरी कागजात उपलब्ध कराए सरकार : उपेन्द्र सहनी

रिपोर्ट: शिलनिधि

पटना : नये मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पूरे देश में उत्पन्न हुई उहापोह की स्थिति के बीच राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र सहनी ने कहा है कि चालान की बजाए वाहन चालकों को ऑन स्पॉट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराये सरकार| उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और दलालों की दबिश के कारण चाहकर भी लोग अपने वाहनों का कागजात नहीं बनवा पाते है| श्री सहनी ने कहा कि ऑन स्पॉट सुविधा उपलब्ध होने से लोगों को न सिर्फ  सहुलियत मिलेगी बल्कि भ्रष्ट कार्यालय कर्मियों एवं दलालों से भी उन्हें छुटकारा मिलेगा| सरकार के इस कदम से लोग भी सुधरेंगे और देश भी सुधरेगा| उन्होंने कहा कि भ्रष्ट कर्मियों पर नकेल कसने के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों को दलालों के चंगुल से मुक्त करना होगा तभी करप्शन के प्रति जीरो टोलेरेंस की नीति कामयाब होगी और आम आदमी को राहत मिलेगी|

सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का जिक्र करते हुए उपेन्द्र सहनी ने कहा कि अगर वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस की मांग पर फौरन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते, तो यह जुर्म नहीं है| उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 139 में यह प्रावधान है कि ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक का ऑन स्पॉट चालान नहीं काट सकती बल्कि डाक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने के लिए वाहन चालक को 15 दिन का समय दिया जाएगा| बावजूद इसके पुलिस के सिपाही से लेकर आलाधिकारी तक इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नये मोटर वाहन एक्ट की आड़ में मोटी रकम की उगाही करने एवं लोगों को प्रताड़ित करने में लगे हैं| वही मोटर व्हीकल कानून 2019 की धारा 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष परिस्थिति में वाहन के दस्तावेजों को 7 दिन के अंदर दिखाने का प्रावधान किया गया है|

 


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