ED ने नोटिस जारी कर कार्ति चिदंबरम के जोर बाग स्थित घर को 10 दिनों में खाली करने का दिया निर्देश

रिपोर्ट: इन्द्रमोहन पाण्डेय

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस जारी कर 10 दिन के अंदर जोर बाग स्थित घर खाली करने को कहा है| पिछले साल अक्टूबर में इस घर को ED ने  INXMedia केस में अटैच किया था| 31 जुलाई 2019 को जारी नोटिस में कहा गया है कि जोर बाग वाले घर की 50 फीसदी की हिस्सेदारी कार्ति की है| शेष 50 फीसदी हिस्सेदारी कार्ति की मां नलिनी चिदंबरम की है|

कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु के शिवगंगा से लोकसभा सासंद है. कार्ति चिदंबरम को पिछले साल मार्च में CBI ने गिरफ्तार किया था और फिर ED ने भी पूछताछ की थी. फिलहाल कार्ति चिदंबरम जमानत पर बाहर है| इस मामले में कार्ति ने INXMedia को 2007 में Foreign Investment Promotion Board (FIPB) से मंजूरी दिलवायी थी| आरोप है कि उसी दौरान कार्ति के पिता पी चिदंबरम भारत सरकार में वित्त मंत्री थे और उन्होने नियमों से बाहर जाकर इस विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी| 

CBI ने सबसे पहले इस मामले में 15 मई 2017 को केस दर्ज जांच शुरु की थी, जिसमें INXMedia को 305 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को FIPB से मंजूरी दिलवाई थी| इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी वादा माफ गवाह भी बन चुकी है|

 

 


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