भारतीय रिजर्व बैंक ने सुरक्षा के मद्देनजर सभी बैंकों को तय समय-सीमा के अंदर अपना एटीएम अपडेशन करने को कहा है| केन्द्रीय बैंक के निर्देशानुसार तय समय के अंदर अगस्त माह तक सभी बैंकों को अपने एटीएम में विभिन्न प्रकार के सिक्यूरिटी फीचर लगाने होंगे| निर्देश के अनुरूप अगर बैंक अपने एटीएम को अगस्त माह तक सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुरुस्त करने में लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है| गौरतलब है कि फरवरी 2018 के अंत तक देशभर में एटीएम की संख्या करीब 2.06 लाख थी|
इसके अलावे बैंकों को अपने सभी एटीएम को जून 2019 तक चरणबद्ध तरीके से परिचालन की तयशुदा प्रणाली के अनुरूप संयोजित करना होगा| बैंकों को तत्काल प्रभाव से उचित नियंत्रण भी लागू करने को कहा गया था| रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2017 में सभी बैंकों को गोपनीय सर्कुलर के माध्यम से विंडोज एक्सपी और अन्य ऐसी परिचालन प्रणालियों पर आधारित एटीएम के प्रति सजग किया था, जिन्हें तय प्रणाली से विधिवत समर्थन नहीं मिला|
केंद्रीय बैंक ने बैंक प्रमुखों तथा एटीएम ऑपरेटरों को जारी सर्कुलर में कहा है कि इन मुद्दों को सुलझाने में बैंकों की तरफ से धीमी प्रगति को गंभीरता से लिया गया है| हाल के समय में एटीएम धोखाधड़ी के कई मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है|