फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. यह एक प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष फैसला है. फैसले से मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा| मुस्लिम महिलाओं के लिए नये युग की शुरूआत है सुप्रीम कोर्ट का फैसला. इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं. फैसले में किसी की जय या पराजय नहीं हुई है : भाजपा अध्यैक्ष अमित शाह #TripleTalaq पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 'किसी को ज्यादा खुश और दुखी नहीं होना चाहिए' #कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह फैसला सच्चाई, वास्तविकता और सही इस्लाम को उजागर करता है. #AIMPLB के जफरयाब जिलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हमने पहले भी सम्मान किया है, आज के फैसले के बारे में भी हम सोचेंगे. उन मुस्लिम औरतों का क्या जो फैसले के बाद भी तलाक को मंजूर कर लेंगी? हर मुद्दे के बारे में सोचना चाहिए. # केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि यह एक अच्छा फैसला है और लैंगिक समानता और न्याय की ओर एक कदम है. # सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर छह महीने में कानून नहीं बनाया जाता है तो तीन तलाक पर शीर्ष अदालत का आदेश जारी रहेगा. कोर्ट ने इस्लामिक देशों में तीन तलाक खत्म किये जाने का हवाला दिया और पूछा कि स्वतंत्र भारत इससे निजात क्यों नहीं पा सकता. # सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जतायी कि केंद्र जो कानून बनायेगा उसमें मुस्लिम संगठनों और शरिया कानून संबंधी चिंताओं का खयाल रखा जायेगा. कोर्ट ने राजनीतिक दलों से अपने मतभेदों को दरकिनार रखने और तीन तलाक के संबंध में कानून बनाने में केंद्र की मदद करने को कहा. # सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते.' चीफ जस्टिस खेहर ने कहा कि तलाक-ए-बिद्दत आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन नहीं करता. # कोर्ट ने केंद्र से 6 महीने के अंदर कानून बनाने को कहा. जस्टिस खेहर ने कहा कि दलों को राजनीति को अलग रखकर फैसला करना चाहिए. # सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर फिलहाल 6 महीने की रोक लगायी. कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस दौरान कानून बनाने के लिए कहा. # शायरा बानो की याचिका के बाद, एक के बाद एक कई अन्य याचिकाएं दायर की गयी है. एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने भी खुद संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस से आग्रह किया था कि वह स्पेशल बेंच का गठन करें, ताकि भेदभाव की शिकार मुस्लिम महिलाओं के मामलों को देखा जा सके. # मुझे लगता है कि फैसला मेरे पक्ष में आयेगा. समय बदल गया है और एक कानून जरूर बनाया जाएगा : शायरा बानो, तीन तलाक की पीड़िता और याचिकाकर्ता. # ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि तीन तलाक के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो सवाल उठाये गये हैं, वे न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते. #उच्चतम न्यायालय मंगलवार को इस विवादित मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनायेगा कि मुस्लिम समुदाय में 'तीन तलाक' की परंपरा धर्म की मौलिकता में शामिल है या नहीं. प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान छह दिन सुनवाई के बाद 18 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था.