अनुच्छेद 370 पर पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई 10 दिसंबर तक टाली

रिपोर्ट: रमेश पाण्डेय

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ अनुच्छेद-370 पर 10 दिसंबर से सुनवाई शुरू करेगी. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गईं थीं जिसपर सुनवाई करते हुए पांच जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर के लिए टाल दी| याचिका में अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है. एक अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को लेकर जारी की गई अधिसूचना को असंवैधानिक बताया गया है. याचिका में ये भी कहा गया है कि सरकार इस तरीके का काम करके देश में मनमानी कर रही है. राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है और केंद्र को संसदीय मार्ग अपनाना चाहिए. वहीं कश्मीर टाइम्स की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने भी अर्जी दाखिल की है. अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद पत्रकारों पर लगाए गए नियंत्रण समाप्त करने की मांग की गई है.

गौरतलब है कि राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला प्रावधान अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया था. इतना ही नहीं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है. अनुच्छेद 370 खत्म करने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से भारी बहुमत से पास हुआ था और उसके बाद राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया था. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए गए थे.


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