सहारा को बॉम्बे HC का झटका, एंबी वैली की नीलामी के लिए रखा 37,392 करोड़ बेस प्राइस

रिपोर्ट: ramesh pandey

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तीन दिन बाद सहारा समूह की एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी का आदेश दिया है। ऑफिशियल लिक्विडेटर के कार्यालय ने एंबी वैली सिटी की नीलामी के लिये 37,392 करोड़ का रिजर्व कीमत रखी है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सहारा ने एंबी वैली की नीलामी को स्थगित करने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। पढ़ें- सहारा-सेबी केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की स्टे ऑर्डर की अपील, जल्द नीलाम होगी एंबी वैली सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने एंबी वैली की नीलामी पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद एंबी वैली की नीलामी पर से सारे गतिरोध खत्म हो गए हैं और जल्द ही एंबी वैली की नीलामी कर दी जाएगी। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए अर्जी दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को बड़ा झटका देते हुए एंबी वैली प्रॉपर्टी की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पढ़ें- एंबे वैली को बचाने के लिए सुब्रत सहारा ने SC में दायर की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को सात अगस्त तक 1,500 करोड़ जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। 25 जुलाई को सहारा मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा ने 7 अगस्त तक कोर्ट में 15,00 करोड़ जमा नहीं किए तो सहारा समूह की पुणे स्थित एंबी वैली को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो निवेशकों के पैसे लौटाने के काम में तेजी ला रहा है और निवेशकों के पैसों को जल्द लौटा देगा। ऐसे में सुप्रीम को एंबी वैली की नीलामी होने से रोके। पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की बात मानने से इनकार करते हुए स्टे आर्डर की याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर समूह ने 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा नहीं कराए तो फिर वो एंबी वैली को नीलाम करने की कारवाई शुरू कर देगी। और अब एंबी वैली की नीलामी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है।


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