सर्वोच्च न्यायालय में अभिनेता सुशांत सिंह की मौत मामले में महाराष्ट्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर सीबीआई जांच का विरोध किया| महाराष्ट्र सरकार ने केस की डेवलपमेंट रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौपी| सुप्रीम कोर्ट को दिये अपने जवाब में महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार सरकार ने नियमों के विरुद्ध काम किया है| बिहार सरकार के पास जीरो एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था, उन्हें एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया| महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि एफआईआर दर्ज कर बिहार पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दिया,जो कि वैधानिक नही है| यह गैरकानूनी जांच है इसलिए इसके आधार पर बिहार सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं कर सकती है| महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत में कहा है कि केंद्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर उचित नहीं किया है, यह सिफारिश केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए उचित नहीं है|
गौरतलब है कि सुशांत के परिवार वालों ने जब बिहार में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया तो वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी और केस बिहार से ट्रांसफर करने की अर्जी लगायी| इसके पश्चात सुशांत के पिता ने उसकी याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि रिया की याचिका में कोई मेरिट नहीं है| इसलिए इसे खारिज किया जाए| सुशांत के पिता ने रिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने गवाहों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है| रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस से सुशांत का केस मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दर्ज की थी जिसके जवाब में केके सिंह ने हलफनामा दायर किया है|