अनिल अम्बानी को रखा जाये सिविल जेल में : सुप्रीम कोर्ट

रिपोर्ट: प्रियंका

एरिक्सन इंडिया कंपनी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्यवाही शुरु करने की याचिका दाखिल की है। आरकॉम पर एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए बकाया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक यह रकम चुकाने के लिए कहा था लेकिन, कंपनी भुगतान नहीं कर पाई। एरिक्सन का कहना है कि यह अदालत की अवमानना है।

एरिक्सन ने अनिल अंबानी और आरकॉम से जुड़े 2 अन्य लोगों को भुगतान किए जाने तक सिविल जेल में रखने की अपील भी की है। एरिक्सन चाहती है कि अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरपर्सन छाया विरानी को विदेश जाने से रोकने के लिए अदालत गृह मंत्रालय को निर्देश जारी करे।

एरिक्सन द्वारा दूसरी बार याचिका दायर की गयी

एरिक्सन को 15 दिसंबर तक भुगतान करे। रकम चुकाने में देरी हुई तो सालाना 12 सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 23 अक्टूबर को आरकॉम को कहा था कि वह % के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा।कोर्ट ने पहले कहा था कि आरकॉम सितंबर के आखिर तक एरिक्सन को भुगतान कर दे। लेकिन, आरकॉम ने रकम नहीं चुकाई। इसके बाद एरिक्सन ने अवमानना याचिका दायर की थी। एरिक्सन ने कहा था कि आरकॉम ने जानबूझकर कोर्ट की अवमानना की। आरकॉम ने जियो के साथ असेट बिक्री की डील अटकने का हवाला देते हुए कोर्ट से और समय मांगा था। कोर्ट ने उसे 15 दिसंबर तक भुगतान का आखिरी मौका दिया था। साथ ही कहा था कि ऐसा नहीं होता है तो एरिक्सन फिर से अवमानना याचिका लगाने की हकदार होगी।

आखिर क्या है विवाद की वजह ?

एरिक्सन इंडिया ने साल 2014 में आरकॉम का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी। उसका आरोप है कि आरकॉम ने 1,500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई। दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुई कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे। कोर्ट ने 30 मई 2018 को अंतरिम आदेश दिया कि आरकॉम 120 दिन में यानि सितंबर के आखिर तक भुगतान करे।

 

 


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