झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में अब नहीं चलेगा JDU का तीर

रिपोर्ट: शिलनिधि

इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) द्वारा प्रतिबंधित किये जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड झारखंड और महाराष्ट्र में अपने चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकती| चुनाव आयोग ने कहा है कि दोनों राज्यों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) तथा शिवसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चुनाव चिह्न ‘धनुष और बाण’ से मिलता-जुलता है।

गौरतलब है कि इससे पहले JDU को एक नियम के तहत चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में अपने चुनाव चिह्न (तीर) का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ने की छूट दी थी जिसको अब वापस ले ली गई है| दरअसल, झामुमो ने ECI का दरवाजा खटखटाते हुए आशंका व्यक्त किया था कि मिलता-जुलता चुनाव चिह्न होने से मतदाता भ्रमित हो सकते हैं। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को जारी अपने आदेश में आयोग ने जदयू को निर्देश दिया है उसे चुनाव चिह्न आदेश के पैरा 10 के तहत झारखंड और महाराष्ट्र में अब से उसके निर्धारित चुनाव चिह्न ‘तीर’ पर चुनाव लड़ने की छूट नहीं दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष मार्च में आयोग ने आदेश दिया था कि झामुमो और शिवसेना बिहार में अपने चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह फैसला इस साल जनवरी में जदयू की चुनाव आयोग से गुहार के बाद आया था। आयोग ने कहा कि आठ मार्च, 2019 के आदेश में जो कहा गया था वह अब भी लागू होगा। और यही चीज महाराष्ट्र में भी लागू होगी जहां शिवसेना को ‘धनुष और बाण’ का चुनाव चिह्न आवंटित है।

 


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