6 मुस्लिम देशों से US में एंट्री पर बैन लगाने के ट्रम्प के नए ऑर्डर पर भी कोर्ट की रोक

रिपोर्ट: ramesh pandey

न्यूयॉर्क. अब हवाई की कोर्ट से डोनाल्ड ट्रम्प झटका लगा है। यहां की एक अदालत ने 6 मुस्लिम देशों के लोगों को अमेरिका में एंट्री बैन वाले ऑर्डर पर फिर से रोक लगा दी। बता दें कि ट्रम्प ने 6 मार्च को नए ऑर्डर पर साइन किए थे। इस लिस्ट में से इराक का नाम हटा दिया गया था। कोर्ट के ऑर्डर को ट्रम्प ने बुरी खबर बताया है। ऑर्डर के लागू होने से कुछ घंटे पहले ही लगाई गई रोक... - न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, हवाई के एक फेडरल जज ने इस आदेश के लागू होने से कुछ घंटे पहले ही फिर से रोक लगा दी। - फेडरल जज डेरिक वाटसन के मुताबिक, "ट्रम्प के इस ऑर्डर से अमेरिकी संविधान में मुस्लिमों के खिलाफ भेद-भाव और उनकी सुरक्षा के कानूनों का वॉयलेशन होगा।" - ट्रम्प और कोर्ट के बीच जारी यह जंग अब फेडरल कोर्ट जा सकती है। - ट्रम्प ने 27 जनवरी को ट्रैवल बैन का आदेश जारी किया था, इसमें 7 मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका आने पर बैन लगाने की बात कही गई थी। इस पर सिएटल के एक जज ने रोक लगा दी थी। ट्रम्प बोले- ये बुरी खबर - हवाई कोर्ट के ट्रैवल बैन पर लगाई गई रोक को ट्रम्प ने बुरी खबर करार दिया है। ये बात उन्होंने नैशविल में एक रैली के दौरान कही। - CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प ने कोर्ट के ऑर्डर को ज्यूडिशियल दखलन्दाजी करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। - वहीं, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि ट्रैवल बैन के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का बचाव किया जाएगा। - ये भी कहा, "ट्रम्प का ये ऑर्डर कानूनन सही है और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है।" क्या है ट्रम्प का नया ऑर्डर? - ट्रम्प के रिवाइज्ड ऑर्डर में ईरान, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के लोगों की अमेरिका में 90 दिन के लिए एंट्री बैन करने की बात कही गई है। - अफसरों के मुताबिक, "90 दिन के दौरान स्टैंडर्ड्स का रिव्यू किया जाएगा कि ये टेररिस्ट्स या क्रिमिनल्स को रोकने में कारगर हैं या नहीं।" - इसके अलावा, ऑर्डर में 120 दिन के लिए रिफ्यूजियों के आने पर भी बैन लगाया गया है। - ट्रम्प का कहना है कि उनके इस बैन से आतंकवाद को अमेरिका में घुसने से रोका जा सकेगा। हालांकि, ऑर्डर का विरोध करने वालों का मानना है कि इससे भेद-भाव को बढ़ावा मिलेगा। इन पर लागू नहीं बैन 1# अमेरिका के वे लोग जो देश के परमानेंट सिटिजन बन चुके हैं। 2# ग्रीन कार्ड रखने वाले लोग। 3# वैलिड डॉक्युमेंट्स के साथ अमेरिका में एंट्री करने वाले लोग।


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