पटना : कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 5 मई से बिहार में जारी लॉकडाउन के बीच मत्स्यपालकों के लिए एक राहत भरी खबर है| भारत सरकार ने मत्स्य पालन एवं इससे जुड़ी गतिविधियों को लॉकडाउन से मुक्त रखने का निर्देश दिया है। इस बाबत सरकार ने देश के सभी मत्स्यजीवी सहकारी संघों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 15.04.2020 एवं सागर मेहरा, संयुक्त सचिव, मत्स्य विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 7 मई, 2021 के आलोक में मुकेश प्रबंध निदेशक (इंचार्ज) FISHCOPFED, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 21 मई 2021 के द्वारा देश के सभी मत्स्यजीवी सहकारी संघों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है।
इस संबंध में ऋषिकेश कश्यप प्रबंध निदेशक COFFED, पटना ने अपने पत्र दिनांक 21 मई 2021 के द्वारा राज्य के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी एवं निदेशक बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष, मंत्री-सह- कोषाध्यक्ष, प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीबी सहयोग समिति लिमिटेड राज्य अंतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य पत्र प्रेषित किया गया है एवं समिति के मंत्री से अनुरोध किया गया है कि वह अपने-अपने समिति के पद धारको एवं कर्मचारियों एवं सदस्यों को इस निम्नलिखित आशय की सूचना देना सुनिश्चित करें।
वही बिहार सरकार द्वारा राज्य में मछली बीमा योजना लागू करने की घोषणा का ऋषिकेश कश्यप ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश साहनी की घोषणा मछुआरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैं पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि इसके लिए बिहार राज्य मत्स्यजीवी सरकारी संघ लिमिटेड (COFFED) ने 7 दिसंबर 2020 को पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री से तालाबों का मत्स्य फसल बीमा योजना लागू करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें प्रीमियम के राशि बिहार सरकार द्वारा वाहन करने का भी अनुरोध किया गया था।
सरकार के निर्देश के बाद अब मछलियों के शिकारमाही/ मछलियों के चारा /जानलेवा दवा/ तालाब के प्रबंधन /मछलियों के बाजार में बिक्री एवं परिवहन की छूट रहेगी। मत्स्य बीज हैचरी का संचालन एवं प्रबंधन, मछली के चारा निर्माण /फीड मिल का संचालन एवं प्रबंधन में छूट रहेगी। मछलियों एवं इससे बने सामग्रियों का आवागमन/ परिवहन,मत्स्य बीज एव चारा एवं इससे संबंधित श्रमिकों के गतिविधियों में छूट रहेगी। एक़बारिया के निर्माण एवं इससे संबंधित सामग्री की आवाजाही परिवहन में छूट रहेगी।
इसके अलावा मछली के बिक्री के उपयोग में आने वाले कैरेट तथा बॉक्स के निर्माण एव संबंधित कच्चे सामग्री के आवागमन / परिवहन की छूट रहेगी। मछली पालन हेतु तैयार कराए जा रहे संसाधन के निर्माण संबंधी गतिविधियां चालू रहेगी। मछली पालन कार्य से जुड़े श्रमिकों के आवागमन में छूट दी जाएगी लेकिन सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाएगा। सभी गतिविधियों मैं व्यक्तिगत स्वच्छता एवं समाजिक दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।