SC ने सोशल नेटवर्किंग साइटस, वाट्सएप्प और टेलीग्राम पर कानूनी नोटिस और समन को दी मंजूरी

रिपोर्ट: इन्द्रमोहन पाण्डेय

सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट की ओर से जारी नोटिस या समन को सोशल नेटवर्किंग साइटस, वाट्सएप्प और टेलीग्राम के माध्यम से भेजने की इजाजत दे दी है| सर्वोच्च अदालत ने कहा कि नोटिस या समन को सोशल मीडिया के साथ-साथ ई-मेल से भी भेजा जा सकता है| व्हाट्सएप्प पर दो ब्लू टिक ये सुनिश्चित करेंगे कि रिसीवर ने नोटिस देख लिया है|

अब इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए लीगल नोटिस या समन वैध कानूनी सबूत हैं और नीले टिक इस बात को प्रमाणित करेंगे कि भेजे गए संदेश को रिसीवर ने प्राप्त कर लिया है| व्हाट्सएप से नोटिस के रूप में भेजे गये पीडीएफ फाइल को कोर्ट ने वैध माना है| रिकॉर्ड के लिए मेल पर भी समन भेजना अनिवार्य है|

कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर पिछले तीन महीने से जारी लॉकडाउन को देखते हुए कोर्ट ने एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान लॉकडाउन के मद्देनजर चेक की वैधता को बढ़ाने के लिए आरबीआई को अनुमति दी है ताकि लेन-देन में लोगों को असुविधा न हो| कोर्ट ने कहा है कि आरबीआई इस संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है| कोरोना काल में बैंक सेवा प्रभावित होने से व्यवसायियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है|


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