निर्भया केस / पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट पर 17 को होगी सुनवाई

रिपोर्ट: इन्द्रमोहन पाण्डेय

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्भया के दोषी विनय की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि मानसिक रूप से विनय पूरी तरह ठीक है| मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि दोषी विनय मानसिक के साथ-साथ शारीरिक रूप से भी बिलकुल ठीक है|मानसिक के साथ ही शारीरिक रूप से भी बिल्कुल ठीक है| गौरतलब है की राष्ट्रपति भवन से दया याचिका खारिज किये जाने के खिलाफ दोषी विनय शर्मा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी| याचिका में विनय शर्मा ने मानसिक हालत ठीक नहीं होने की दलील दी थी| जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की बेंच ने दोषी विनय की दलील को खारिज करते हुए कहा कि हमने सारी फाइलें देखकर विचार किया है| राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी विनय शर्मा के सारे दस्तावेज नहीं देखे की दलील भी खारिज की जा रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने फाइल पर साइन नहीं किए थे.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी करने की मांग वाली याचिका पर 17 फरवरी तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि निर्भया के दोषी आखिरी सांस तक कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने के हकदार हैं और उनके मौलिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की सकती. अब चारों दोषियों में से सिर्फ पवन गुप्ता के पास ही क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका दाखिल करने का विकल्प है. एडिशनल सेशन जज धर्मेद्र राणा ने कहा था, 'निर्भया के दोषी पवन के वकील को थोड़ा समय मिलना चाहिए, ताकि वो मुवक्किल का प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सकें.

 

 


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