CAA की प्रक्रिया पर फ़िलहाल किसी भी तरह की रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

रिपोर्ट: शिलनिधि

नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के मसले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया पर फ़िलहाल किसी भी प्रकार का रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को जबाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है| चार सप्ताह बाद अब चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई होगी| नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर दर्ज याचिकाओं को सुनने के लिए संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है|

सुनवाई के क्रम में सर्वोच्च अदालत ने असम, पूर्वोत्तर और उत्तर प्रदेश से जुड़ी याचिकाओं के लिए अलग कैटेगरी बना दी है और इसके लिए अलग पीठ बनाई जाएगी| सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी कि कोई हाई कोर्ट नागरिकता संशोधन एक्ट पर कोई सुनवाई ना करे. इसपर कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी हाई कोर्ट इस मसले पर सुनवाई नहीं करेगी| उत्तर प्रदेश में CAA की शुरू होनेवाली प्रक्रिया को टालने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ तौर पर इंकार कर दिया|  केंद्र सरकार की मांग को ठुकराते हुए अदालत ने कहा कि इस मसले पर कोई भी नई याचिका दायर की जा सकती है|

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अब चीफ जस्टिस के चेंबर में इस मामले को सुना जाएगा जिसमे एक केस के लिए एक ही वकील को मौका मिलेगा| गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ कुल 141 याचिकाएं दायर की गई थीं| इसके अलावा एक याचिका इसके पक्ष में थी और एक याचिका केंद्र सरकार की ओर से दायर की गई थी|

 


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