सर्वोच्च न्यायालय ने शोपियां गोलीबारी कांड में सैन्य अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का दिया आदेश

रिपोर्ट: Ramesh Pandey

नयी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने शोपियां गोलीबारी कांड में कथित रूप से संलिप्त सैन्य अधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का जम्मू-कश्मीर सरकार को आदेश दिया है| न्यायालय ने आरोपी मेजर आदित्य कुमार के पिता की याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है| 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शोपियां में हुई गोलीबारी की घटना में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आरोपी बनाये गये सेना के एक अधिकारी के पिता की याचिका पर आज 12 फरवरी को सुनवाई करने पर सहमति जतायी थी| प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने वकील ऐश्वर्या भाटी की इस दलील पर विचार किया कि सैन्य अधिकारी के पिता की याचिका पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई होनी चाहिए|

अधिवक्ता ने कहा कि शोपियां में गोलीबारी की घटना के संबंध में मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज की गयी प्राथमिकी गैरकानूनी है. मेजर आदित्य कुमार के पिता ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके बेटे का इस घटना की प्राथमिकी में ‘‘गलत तरीके से और मनमाने ढंग' से नाम दर्ज किया गया. यह घटना अफस्पा के तहत इलाके में सैन्य ड्यूटी पर तैनात सेना के एक काफिले से जुड़ी है जिस पर अनियंत्रित भीड़ ने पथराव किया जिससे सैन्य वाहनों को नुकसान पहुंचा. शोपियां के गनोवपुरा गांव में पथराव कर रही भीड़ पर सैन्य कर्मियों की गोलीबारी में दो नागरिक मारे गए थे जिससे मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच का निर्देश दिया था . 


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