मुजफ्फरपुर बालिका यौन शोषण मामला : मीडिया में रिपोर्टिंग को लेकर 10 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

रिपोर्ट: शिलनिधि

नयी दिल्ली / पटना : मुजफ्फरपुर बालिका यौन शोषण मामले की मीडिया में रिपोर्टिंग पर पटना उच्च न्यायालय के प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 10 सितंबर ( सोमवार)  को सुनवाई करेगा| गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने 23 अगस्त को मीडिया में रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी| मीडिया में रिपोर्टिंग पर पटना हाईकोर्ट के रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक याचिका दायर की गयी थी| यह याचिका अधिवक्ता फौजिया शकील के जरिये पत्रकार निवेदिता झा ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के अमल पर रोक लगाने का अनुरोध किया है| 

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने और प्रेस की आजादी के मौलिक अधिकारों को नजरअंदाज करना सही नहीं है| मालूम हो कि मुजफ्फरपुर आश्रयगृह मामले की जांच की निगरानी हाईकोर्ट कर रहा है| याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में प्रदत्त अधिकारों पर सीधा कुठाराघात बताया गया है| साथ ही कहा गया है कि मीडिया के कारण ही यह घटना सामने आयी और जांच की रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाया जाना सही नहीं है| याचिका दायरकर्ता निवेदिता झा ने वकील फौजिया शकील के जरिये दायर की गयी याचिका में कहा है कि अप्रैल में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में शेल्टर होम में बच्चियों के यौन शोषण का खुलासा किया गया था|


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