राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव पर रोक लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला रखा सुरक्षित

रिपोर्ट: अनिल कुमार

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मसौदा संविधान को अंतिम रूप देने तक सर्वोच्च न्यायालय राज्य क्रिकेट संघों के चुनाव पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश की बैंच ने  उच्च न्यायालयों से कहा कि राज्य क्रिकेट संघों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका को स्वीकार नहीं किया जाए। एक राज्य, एक मत और बीसीसीआई पदाधिकारियों से संबंधित पूर्व के फैसले में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। कोर्ट ने इससे पहले राज्य क्रिकेट संघों और बीसीसीआई पदाधिकारियों से शीर्ष क्रिकेट संस्था के मसौदा संविधान पर सुझाव देने को कहा था। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सिफारिशें लोढ़ा समिति की सिफारिशों और इसके फैसले के अनुरूप होनी चाहिए। अदालत द्वारा अंतिम रूप दिए जाने वाला मसौदा बीसीसीआई पर बाध्यकारी होगा। हालांकि, बैंच ने स्पष्ट किया था कि वर्ष 2016 के फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिकाओं पर उसका आदेश मसौदा संविधान की वैधता से जुड़ा होगा। जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई में ढांचागत सुधारों पर कई सिफारिशें दी थीं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी।


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