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पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में पॉलीथिन को बैन करने का आदेश सरकार को दिया है| मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि राज्य सरकार कानून बना कर पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाये और इस सन्दर्भ में सूबे की जनता को अवेयर करने के लिए मीडिया का सहयोग लें|
पॉलीथिन से उत्पन्न समस्याओं से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कानून बना कर 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथिन (प्लास्टिक थैले) को प्रतिबंधित करने को कहा है| पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक समेत अन्य मीडिया से सहयोग लेकर जनता को जागरूक करने को कहा है| इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तिथि तय कर दी|